टीकमगढ़ - भाजपा पार्षद राजीव जैन वर्धमान के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर ट्रायल शुरू कर दिया है पार्षद पर बैंक चैक में छेड़छाड़ करने और समाज के गणमान्य लोगों को झूठे मामले में फंसाने का बेहद संगीन आरोप लगा हैआखिर क्या था पूरा मामला यह हम आपको बताते हैं - दरअसल यह पूरा विवाद तीर्थ क्षेत्र पपौरा जी का है जहां भाजपा पार्षद राजीव जैन ने पपौरा ट्रस्ट के एक चैक के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और हेराफेरी की इस विवादित चैक का इस्तेमाल कर उन्होंने कोमल चंद्र जैन और हेमचंद्र जैन के खिलाफ एक झूठी कानूनी शिकायत दर्ज करा दी थी.अदालत की शरण में पहुंचे विनय जैनइस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने और न्याय की गुहार लगाने के लिए विनय जैन सुनवाहा ने कानून का दरवाजा खटखटाया।
उन्होंने इस फर्जीवाड़े और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (टीकमगढ़) की अदालत में एक परिवाद (शिकायत) दायर किया।कोर्ट का सख्त रुख: इन धाराओं में केस दर्जविनय जैन सुनवाहा द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों को गंभीरता से लेते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने आरोपी भाजपा पार्षद राजीव जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं (पूर्व में भादंवि) 336(4) और 340(2) के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं।