बामौरकलां पुलिस ने बाल विवाह, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल

बामौरकलां| थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 115/2026 के तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

इस मामले की शुरुआत 1 सितंबर 2026 को थाना कोतवाली, जिला अशोकनगर से प्राप्त जीरो एफआईआर से हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के पति गंगाराम आदिवासी, निवासी ग्राम टकनेरी (थाना कोतवाली, जिला अशोकनगर) ने पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद उससे शादी की और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर 12 अगस्त 2026 को जिला चिकित्सालय अशोकनगर में उसने एक बालिका को जन्म दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना बामौरकलां में धारा 64(1), 64(2)एम, 87, 65(1) बीएनएस एवं 3, 4, 5जे(II), 5l, 6 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 9 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी।

पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामदास प्रजापति एवं प्रभारी एसडीओपी पिछोर संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बामौरकलां उप निरीक्षक कुसुम गोयल और उनकी टीम ने 3 सितंबर 2026 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पति गंगाराम (25 वर्ष) पुत्र स्व. अशोक आदिवासी, ससुर बादाम (45 वर्ष) पुत्र स्व. बुद्धा आदिवासी और सास रमको (54 वर्ष) पत्नी बादाम आदिवासी शामिल हैं। ये सभी ग्राम टकनेरी, थाना कोतवाली, जिला अशोकनगर के निवासी हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बामौरकलां उप निरीक्षक कुसुम गोयल, उप निरीक्षक दिनेश कुमार पाण्डेय, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक संदीप कुमार, प्रधान आरक्षक नीलम कुमार शर्मा, आरक्षक परवेन्द्र रावत, सत्यम बैरागी, अनिल जादौन, राहुल लोधी, राजकुमार सिंह गुर्जर, चालक सत्यवीर सिंह गुर्जर और महिला आरक्षक आरती जाटव की सराहनीय भूमिका रही।

अतुल जैन

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