आज दिनांक 05.06.2026 को समय 06:43 बजे गाड़ी सं. 22685 यशवंतपुर–चण्डीगढ़ एक्सप्रेस बिरलानगर यार्ड में एसीपी (Alarm Chain Pulling) होने के कारण रुकी जनरल कोच से उतरकर रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दो व्यक्तियों को बिरलानगर रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टाफ आरक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा रोका गया सूचना पर उप निरीक्षक रविन्द्र सिंह राजावत हमराह स्टाफ आरक्षक राकेश शर्मा के साथ मौके पर पहुँचे।
पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने स्वयं को उक्त ट्रेन के पैंट्रीकार वेंडर होना बताया तथा स्वीकार किया कि उन्हें ग्वालियर में उतरना था, जबकि ट्रेन का वहां निर्धारित ठहराव नहीं है। आरोपियों के अनुसार पैंट्रीकार मैनेजर एवं सहायक मैनेजर द्वारा चैन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई गई तथा उन्हें उतारा गया।
जांच के दौरान दोनों आरोपियों के पास कोई वैध टिकट, पास, आई-कार्ड अथवा लाइसेंस संबंधी दस्तावेज नहीं पाए गए। दोनों ने बिना वैध दस्तावेजों के यात्रियों को खाद्य सामग्री विक्रय करना स्वीकार करते हुए बताया कि उक्त पैंट्रीकार को बृन्दावन कैटर्स को 15 दिन पहले ही अलॉट किया गया इसलिए मेडिकल, पहचान पत्र इत्यादि बनवाने की प्रक्रिया जारी है।
*गिरफ्तार आरोपी*
सूरज भदौरिया पुत्र वीरेन्द्र भदौरिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी रामचरन का पुरा, पुरावस, थाना सिहोनिया, जिला मुरैना (म.प्र.)
अनिल सिंह भदौरिया पुत्र रामबकस सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम अकलोनी, थाना गोरमी, जिला भिण्ड (म.प्र.)
*वांछित आरोपी*
छोटे तोमर (पैंट्रीकार मैनेजर)
ब्रजेश सिंह (सहायक पैंट्रीकार मैनेजर)
*कृत कार्रवाई*
दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1444/26 अंतर्गत धारा 144, 137, 141 एवं 147 रेलवे अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कथनों के आधार पर पैंट्रीकार मैनेजर छोटे तोमर एवं ब्रजेश सिंह को वांछित किया गया है।
आज दिनांक 05.06.2026 को समय 06:43 बजे गाड़ी सं. 22685 यशवंतपुर–चण्डीगढ़ एक्सप्रेस बिरलानगर यार्ड में एसीपी (Alarm Chain Pulling) होने के कारण रुकी जनरल कोच से उतरकर रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दो व्यक्तियों को बिरलानगर रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टाफ आरक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा रोका गया सूचना पर उप निरीक्षक रविन्द्र सिंह राजावत हमराह स्टाफ आरक्षक राकेश शर्मा के साथ मौके पर पहुँचे।
पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने स्वयं को उक्त ट्रेन के पैंट्रीकार वेंडर होना बताया तथा स्वीकार किया कि उन्हें ग्वालियर में उतरना था, जबकि ट्रेन का वहां निर्धारित ठहराव नहीं है। आरोपियों के अनुसार पैंट्रीकार मैनेजर एवं सहायक मैनेजर द्वारा चैन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई गई तथा उन्हें उतारा गया।
जांच के दौरान दोनों आरोपियों के पास कोई वैध टिकट, पास, आई-कार्ड अथवा लाइसेंस संबंधी दस्तावेज नहीं पाए गए। दोनों ने बिना वैध दस्तावेजों के यात्रियों को खाद्य सामग्री विक्रय करना स्वीकार करते हुए बताया कि उक्त पैंट्रीकार को बृन्दावन कैटर्स को 15 दिन पहले ही अलॉट किया गया इसलिए मेडिकल, पहचान पत्र इत्यादि बनवाने की प्रक्रिया जारी है।
*गिरफ्तार आरोपी*
सूरज भदौरिया पुत्र वीरेन्द्र भदौरिया, उम्र 30 वर्ष, निवासी रामचरन का पुरा, पुरावस, थाना सिहोनिया, जिला मुरैना (म.प्र.)
अनिल सिंह भदौरिया पुत्र रामबकस सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम अकलोनी, थाना गोरमी, जिला भिण्ड (म.प्र.)
*वांछित आरोपी*
छोटे तोमर (पैंट्रीकार मैनेजर)
ब्रजेश सिंह (सहायक पैंट्रीकार मैनेजर)
*कृत कार्रवाई*
दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1444/26 अंतर्गत धारा 144, 137, 141 एवं 147 रेलवे अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कथनों के आधार पर पैंट्रीकार मैनेजर छोटे तोमर एवं ब्रजेश सिंह को वांछित किया गया है।