जमानत के बाद भी 24 घंटे से अधिक जेल में रहा व्यक्ति, अधिवक्ता ने ई-मेल से कलेक्टर व कमिश्नर को भेजी शिकायत

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की चंदेरी एसडीएम न्यायालय, चंदेरी में जमानत स्वीकृत होने के बावजूद रिहाई आदेश समय पर जारी नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक अधिवक्ता ने ई-मेल के माध्यम से जिला कलेक्टर अशोकनगर, आयुक्त ग्वालियर संभाग तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, राजपाल सिंह लोधी, निवासी ग्राम गोरा कला, को 31 जुलाई 2026 को जेल भेजा गया था। इसके बाद 01 अगस्त 2026 को लगभग दोपहर 12 बजे एसडीएम न्यायालय, चंदेरी द्वारा उनकी जमानत स्वीकार कर ली गई। आरोप है कि इसके बावजूद न्यायालय में पदस्थ बाबू द्वारा रिहाई आदेश समय पर तैयार कर जेल नहीं भेजा गया, जिसके कारण उनकी वास्तविक रिहाई 02 अगस्त 2026 को शाम लगभग 7 बजे हो सकी। इससे उन्हें 24 घंटे से अधिक अतिरिक्त समय तक जेल में निरुद्ध रहना पड़ा।
अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न्यायालयीन कार्य में गंभीर लापरवाही का मामला है। शिकायत में न्यायालय के आदेश, डिस्पैच रजिस्टर, रिहाई आदेश तथा जेल अभिलेखों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है।
ई-मेल के माध्यम से भेजी गई शिकायत में यह भी अनुरोध किया गया है कि भविष्य में जमानत आदेशों के पालन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो, ताकि किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित न हो।
हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच के बाद ही वास्तविक तथ्यों और जिम्मेदारी का निर्धारण होगा।

इनका कहना है👇

अभी में ग्वालियर में हूँ
आपके द्वारा जानकारी मेरे संज्ञान में लाई गई है इस मामले को में दिखवाता हूं यदि कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई है तो जांच कर अवश्य कारवाही करूंगा ।

मनीष धनगर
एसडीएम चंदेरी
जिला अशोकनगर

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